डाक विभाग का संगठन और संबंधित नियम - पोस्टल असिस्टंट एक्साम 2025 के लिए उपयुक्त

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now



📘 डाक विभाग का संगठन और संबंधित नियम – हिंदी में विस्तृत नोट्स


🔷 1. डाक विभाग का संगठन (Organisation of the Department)

  • डाक विभाग का प्रशासनिक नियंत्रण पोस्ट महानिदेशक (Director General of Posts) के पास होता है, जिनका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
  • पोस्ट महानिदेशक (DG) तीन भूमिकाएँ निभाते हैं:
    1. पोस्ट महानिदेशक (DG)
    2. पोस्टल बोर्ड के अध्यक्ष (Chairman)
    3. डाक विभाग के सचिव (Secretary)

🔷 2. डाक परिमंडल (Postal Circles)

  • देश को 23 डाक परिमंडलों में बाँटा गया है।
  • प्रत्येक परिमंडल का नेतृत्व पोस्टमास्टर जनरल (PMG) करते हैं।
  • प्रत्येक परिमंडल में कई डाक प्रभाग (Postal Divisions) होते हैं, जिनका कार्यभार वरिष्ठ अधीक्षक / अधीक्षक डाकघर (SSPOs/SPOs) के पास होता है।
  • यही अधीक्षक अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित डाकघरों के कार्यों की निगरानी करते हैं।

📌 RMS (रेलवे मेल सेवा):

  • RMS कार्यालय और अनुभाग भी प्रत्येक परिमंडल में कार्य करते हैं।
  • इनका नियंत्रण भी वरिष्ठ अधीक्षक RMS / अधीक्षक RMS द्वारा किया जाता है।

🪖 सेना डाक सेवा (Army Postal Services):

  • सेना डाक सेवा का प्रमुख होता है:
    निदेशक, सेना डाक सेवा, मुख्यालय: नई दिल्ली

🔷 3. डाक परिमंडल और मुख्यालय (23 Circle List)

क्र. परिमंडल क्षेत्राधिकार मुख्यालय
1 आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा
2 असम असम गुवाहाटी
3 बिहार बिहार पटना
4 छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ रायपुर
5 दिल्ली दिल्ली नई दिल्ली
6 गुजरात गुजरात, दमन, दादरा नगर हवेली अहमदाबाद
7 हरियाणा हरियाणा अंबाला
8 हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश शिमला
9 जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर श्रीनगर
10 झारखंड झारखंड रांची
11 कर्नाटक कर्नाटक बैंगलोर
12 केरल केरल, लक्षद्वीप त्रिवेंद्रम
13 मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश भोपाल
14 महाराष्ट्र महाराष्ट्र, गोवा मुंबई
15 उत्तर पूर्वी अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड आदि शिलॉंग
16 ओडिशा ओडिशा भुवनेश्वर
17 पंजाब पंजाब, चंडीगढ़ चंडीगढ़
18 राजस्थान राजस्थान जयपुर
19 तमिलनाडु तमिलनाडु, पुडुचेरी चेन्नई
20 तेलंगाना तेलंगाना हैदराबाद
21 उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश लखनऊ
22 उत्तराखंड उत्तराखंड देहरादून
23 पश्चिम बंगाल बंगाल, अंडमान, सिक्किम कोलकाता

🔷 4. डाकघरों के प्रकार (Types of Post Offices)

  1. मुख्य डाकघर (Head Post Office - HPO)
  2. उप-डाकघर (Sub-Post Office - SO)
    (ED Sub-Offices भी इसमें शामिल हैं)
  3. शाखा डाकघर (Branch Post Office - BO)
    (ED BO – ग्रामीण डाक सेवक द्वारा संचालित)

📌 महत्वपूर्ण जानकारी:

  • बड़े शहरों के HPO गज़ेटेड अधिकारियों के अधीन होते हैं और उन्हें प्रथम श्रेणी डाकघर कहा जाता है।
  • ऐसे HO के पोस्टमास्टर को SPO के बराबर अधिकार प्राप्त होते हैं।
  • सेना डाकघरों (Army Post Office) को V.P. लेख और मनीऑर्डर नहीं भेजे जाते।

🔷 5. नाइट पोस्ट ऑफिस (Night Post Offices)

  • कुछ डाकघरों के कार्य समय को रात 8:30 बजे तक बढ़ा दिया जाता है।
  • इन्हें नाइट पोस्ट ऑफिस कहा जाता है।
  • रविवार और अवकाश पर भी सीमित समय में कार्य करते हैं:
    ⏰ समय – 10:00 बजे से 17:00 बजे तक

📌 सेवाएं:

  • रजिस्टर्ड लेख, VP लेख बुकिंग
  • T.M.O. (टेलीग्राफिक मनी ऑर्डर) की बुकिंग और भुगतान
  • I.P.O., टिकट, बचत खाता जमा, प्रमाणपत्र की बिक्री

🔷 6. कार्य समय (Business Hours)

  • स्थानीय सुविधा और मेल आगमन/प्रेषण के अनुसार तय किया जाता है।
  • सभी डाकघरों में सूचना पट पर कार्य समय स्पष्ट रूप से लिखा जाता है।

🕒 सामान्य कार्यदिवस:

  • प्रमुख डाकघर: लगभग 9 बजे से 5 बजे तक
  • ED डाकघर: अधिकतम 5 घंटे

❌ रविवार व अवकाश:

  • अधिकांश डाकघर बंद
  • कोई लेनदेन, डिलीवरी नहीं
  • केवल नाइट POs में सीमित सेवा

🔷 7. डाकघर अवकाश

  • राष्ट्रीय अवकाश के अतिरिक्त 5 स्थानीय अवकाश, जो परिमंडल अनुसार अलग-अलग होते हैं।

🔷 8. डाक शुल्क भुगतान (Payment of Postage)

✅ प्राथमिकता: पूरा अग्रिम भुगतान (Prepaid)

  • डाकघर पहले उन्हीं पत्रों को भेजने की कोशिश करता है जिनका डाक शुल्क पूरा चुका हो।

❌ अपूर्ण भुगतान पर:

  • रोका जा सकता है, टैक्स लगाया जाता है
  • सामान्य मेल के साथ भेजा जाता है, प्राथमिकता नहीं दी जाती

🔷 9. डाक टिकट एवं स्टेशनरी

  • पोस्टेज का भुगतान निम्न तरीकों से:
    • डाक टिकट
    • मुद्रित स्टेशनरी (जैसे - पोस्टकार्ड, इनलैंड लेटर)
    • फ्रैंकिंग मशीन
    • अधिक संख्या में डाक लेखों के लिए नकद (Bulk posting)

📌 रेवेन्यू स्टांप = डाक शुल्क के लिए अमान्य


🔷 10. फिलेटेलिक ब्यूरो (Philatelic Bureau)

  • टिकट संग्राहकों के लिए
  • मुख्य डाकघरों में स्थित
  • अंतरराष्ट्रीय आदेशों के लिए: Indian Philatelic Bureau, Mumbai GPO

🔷 11. नकद में अग्रिम भुगतान (Prepayment in Cash)

  • केवल अधिकृत बड़े डाकघरों में
  • शर्तें:
    • बड़े शहर: 500 से अधिक लेख
    • छोटे शहर: 250 लेख
  • यह सुविधा इनलैंड लेटर, पोस्टकार्ड, बिना रजिस्टर्ड पार्सल आदि के लिए नहीं है।

🔷 12. फटे/प्रयुक्त टिकट (Spoilt or Defaced Stamps)

  • नीचे दिए गए टिकट अमान्य माने जाते हैं:
    • फटे हुए
    • मिटाए गए
    • पुनः प्रयुक्त
    • लिफाफे से काटे गए
    • उन पर लिखा या मुद्रित हो

📌 पुनः उपयोग = IPC के तहत अपराध


🔷 13. नकली टिकट (Fictitious Stamps)

  • बनाना या उपयोग करना = अपराध
  • IPC धारा 263A के तहत दंडनीय

🔷 14. लेख पैकिंग नियम (Packing Rules)

  • हर लेख पर 2 डाकघरों की तारीख की मुहर जरूरी
  • पैकिंग मजबूत होनी चाहिए
  • किनारे तीखे न हों, जिससे चोट या डाक क्षति न हो

🔷 15. सील लगाने के नियम (Sealing Rules)

  • बिना रजिस्टर्ड लेखों पर सीलिंग वैक्स का प्रयोग न करें
  • यदि आवश्यक हो, तो वैक्स पर पहले टिशू पेपर लगाकर ही सील करें
  • विशेषकर विदेशी लेखों के लिए यह सावधानी आवश्यक है


Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel