डाक विभाग का संगठन और संबंधित नियम - पोस्टल असिस्टंट एक्साम 2025 के लिए उपयुक्त
26 Jun 2025
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📘 डाक विभाग का संगठन और संबंधित नियम – हिंदी में विस्तृत नोट्स
🔷 1. डाक विभाग का संगठन (Organisation of the Department)
- डाक विभाग का प्रशासनिक नियंत्रण पोस्ट महानिदेशक (Director General of Posts) के पास होता है, जिनका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- पोस्ट महानिदेशक (DG) तीन भूमिकाएँ निभाते हैं:
- पोस्ट महानिदेशक (DG)
- पोस्टल बोर्ड के अध्यक्ष (Chairman)
- डाक विभाग के सचिव (Secretary)
🔷 2. डाक परिमंडल (Postal Circles)
- देश को 23 डाक परिमंडलों में बाँटा गया है।
- प्रत्येक परिमंडल का नेतृत्व पोस्टमास्टर जनरल (PMG) करते हैं।
- प्रत्येक परिमंडल में कई डाक प्रभाग (Postal Divisions) होते हैं, जिनका कार्यभार वरिष्ठ अधीक्षक / अधीक्षक डाकघर (SSPOs/SPOs) के पास होता है।
- यही अधीक्षक अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित डाकघरों के कार्यों की निगरानी करते हैं।
📌 RMS (रेलवे मेल सेवा):
- RMS कार्यालय और अनुभाग भी प्रत्येक परिमंडल में कार्य करते हैं।
- इनका नियंत्रण भी वरिष्ठ अधीक्षक RMS / अधीक्षक RMS द्वारा किया जाता है।
🪖 सेना डाक सेवा (Army Postal Services):
- सेना डाक सेवा का प्रमुख होता है:
निदेशक, सेना डाक सेवा, मुख्यालय: नई दिल्ली
🔷 3. डाक परिमंडल और मुख्यालय (23 Circle List)
क्र. | परिमंडल | क्षेत्राधिकार | मुख्यालय |
---|---|---|---|
1 | आंध्र प्रदेश | आंध्र प्रदेश | विजयवाड़ा |
2 | असम | असम | गुवाहाटी |
3 | बिहार | बिहार | पटना |
4 | छत्तीसगढ़ | छत्तीसगढ़ | रायपुर |
5 | दिल्ली | दिल्ली | नई दिल्ली |
6 | गुजरात | गुजरात, दमन, दादरा नगर हवेली | अहमदाबाद |
7 | हरियाणा | हरियाणा | अंबाला |
8 | हिमाचल प्रदेश | हिमाचल प्रदेश | शिमला |
9 | जम्मू कश्मीर | जम्मू कश्मीर | श्रीनगर |
10 | झारखंड | झारखंड | रांची |
11 | कर्नाटक | कर्नाटक | बैंगलोर |
12 | केरल | केरल, लक्षद्वीप | त्रिवेंद्रम |
13 | मध्य प्रदेश | मध्य प्रदेश | भोपाल |
14 | महाराष्ट्र | महाराष्ट्र, गोवा | मुंबई |
15 | उत्तर पूर्वी | अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड आदि | शिलॉंग |
16 | ओडिशा | ओडिशा | भुवनेश्वर |
17 | पंजाब | पंजाब, चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
18 | राजस्थान | राजस्थान | जयपुर |
19 | तमिलनाडु | तमिलनाडु, पुडुचेरी | चेन्नई |
20 | तेलंगाना | तेलंगाना | हैदराबाद |
21 | उत्तर प्रदेश | उत्तर प्रदेश | लखनऊ |
22 | उत्तराखंड | उत्तराखंड | देहरादून |
23 | पश्चिम बंगाल | बंगाल, अंडमान, सिक्किम | कोलकाता |
🔷 4. डाकघरों के प्रकार (Types of Post Offices)
- मुख्य डाकघर (Head Post Office - HPO)
- उप-डाकघर (Sub-Post Office - SO)
(ED Sub-Offices भी इसमें शामिल हैं) - शाखा डाकघर (Branch Post Office - BO)
(ED BO – ग्रामीण डाक सेवक द्वारा संचालित)
📌 महत्वपूर्ण जानकारी:
- बड़े शहरों के HPO गज़ेटेड अधिकारियों के अधीन होते हैं और उन्हें प्रथम श्रेणी डाकघर कहा जाता है।
- ऐसे HO के पोस्टमास्टर को SPO के बराबर अधिकार प्राप्त होते हैं।
- सेना डाकघरों (Army Post Office) को V.P. लेख और मनीऑर्डर नहीं भेजे जाते।
🔷 5. नाइट पोस्ट ऑफिस (Night Post Offices)
- कुछ डाकघरों के कार्य समय को रात 8:30 बजे तक बढ़ा दिया जाता है।
- इन्हें नाइट पोस्ट ऑफिस कहा जाता है।
- रविवार और अवकाश पर भी सीमित समय में कार्य करते हैं:
⏰ समय – 10:00 बजे से 17:00 बजे तक
📌 सेवाएं:
- रजिस्टर्ड लेख, VP लेख बुकिंग
- T.M.O. (टेलीग्राफिक मनी ऑर्डर) की बुकिंग और भुगतान
- I.P.O., टिकट, बचत खाता जमा, प्रमाणपत्र की बिक्री
🔷 6. कार्य समय (Business Hours)
- स्थानीय सुविधा और मेल आगमन/प्रेषण के अनुसार तय किया जाता है।
- सभी डाकघरों में सूचना पट पर कार्य समय स्पष्ट रूप से लिखा जाता है।
🕒 सामान्य कार्यदिवस:
- प्रमुख डाकघर: लगभग 9 बजे से 5 बजे तक
- ED डाकघर: अधिकतम 5 घंटे
❌ रविवार व अवकाश:
- अधिकांश डाकघर बंद
- कोई लेनदेन, डिलीवरी नहीं
- केवल नाइट POs में सीमित सेवा
🔷 7. डाकघर अवकाश
- राष्ट्रीय अवकाश के अतिरिक्त 5 स्थानीय अवकाश, जो परिमंडल अनुसार अलग-अलग होते हैं।
🔷 8. डाक शुल्क भुगतान (Payment of Postage)
✅ प्राथमिकता: पूरा अग्रिम भुगतान (Prepaid)
- डाकघर पहले उन्हीं पत्रों को भेजने की कोशिश करता है जिनका डाक शुल्क पूरा चुका हो।
❌ अपूर्ण भुगतान पर:
- रोका जा सकता है, टैक्स लगाया जाता है
- सामान्य मेल के साथ भेजा जाता है, प्राथमिकता नहीं दी जाती
🔷 9. डाक टिकट एवं स्टेशनरी
- पोस्टेज का भुगतान निम्न तरीकों से:
- डाक टिकट
- मुद्रित स्टेशनरी (जैसे - पोस्टकार्ड, इनलैंड लेटर)
- फ्रैंकिंग मशीन
- अधिक संख्या में डाक लेखों के लिए नकद (Bulk posting)
📌 रेवेन्यू स्टांप = डाक शुल्क के लिए अमान्य
🔷 10. फिलेटेलिक ब्यूरो (Philatelic Bureau)
- टिकट संग्राहकों के लिए
- मुख्य डाकघरों में स्थित
- अंतरराष्ट्रीय आदेशों के लिए: Indian Philatelic Bureau, Mumbai GPO
🔷 11. नकद में अग्रिम भुगतान (Prepayment in Cash)
- केवल अधिकृत बड़े डाकघरों में
- शर्तें:
- बड़े शहर: 500 से अधिक लेख
- छोटे शहर: 250 लेख
- यह सुविधा इनलैंड लेटर, पोस्टकार्ड, बिना रजिस्टर्ड पार्सल आदि के लिए नहीं है।
🔷 12. फटे/प्रयुक्त टिकट (Spoilt or Defaced Stamps)
- नीचे दिए गए टिकट अमान्य माने जाते हैं:
- फटे हुए
- मिटाए गए
- पुनः प्रयुक्त
- लिफाफे से काटे गए
- उन पर लिखा या मुद्रित हो
📌 पुनः उपयोग = IPC के तहत अपराध
🔷 13. नकली टिकट (Fictitious Stamps)
- बनाना या उपयोग करना = अपराध
- IPC धारा 263A के तहत दंडनीय
🔷 14. लेख पैकिंग नियम (Packing Rules)
- हर लेख पर 2 डाकघरों की तारीख की मुहर जरूरी
- पैकिंग मजबूत होनी चाहिए
- किनारे तीखे न हों, जिससे चोट या डाक क्षति न हो
🔷 15. सील लगाने के नियम (Sealing Rules)
- बिना रजिस्टर्ड लेखों पर सीलिंग वैक्स का प्रयोग न करें
- यदि आवश्यक हो, तो वैक्स पर पहले टिशू पेपर लगाकर ही सील करें
- विशेषकर विदेशी लेखों के लिए यह सावधानी आवश्यक है